बच्चों की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए प्रशासन ने स्कूली वाहनों पर नकेल कसने की ठान ली है। अब यदि कोई वाहन चालक सीट क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाएगा, तो उसे भारी जुर्माना भरना पड़ेगा।
प्रशासन द्वारा जारी किए गए नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, CNG ऑटो में अधिकतम 4 और बिक्रम ऑटो में 7 बच्चों को ही बैठाने की अनुमति होगी। यदि कोई चालक इस संख्या से अधिक बच्चों को बैठाता है, तो हर अतिरिक्त बच्चे पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
इस नियम को सख्ती से लागू करने की जिम्मेदारी ट्रैफिक पुलिस को सौंपी गई है, जो इस कार्रवाई को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से अंजाम देगी। इसका उद्देश्य सिर्फ जुर्माना वसूलना नहीं, बल्कि बच्चों की यात्रा को सुरक्षित बनाना है।
अभिभावकों से भी अपील की गई है कि वे अपने बच्चों को ओवरलोड वाहनों में न भेजें और ऐसी स्थिति दिखने पर तुरंत ट्रैफिक हेल्पलाइन पर शिकायत करें। यह कदम बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है।
निष्कर्ष
बच्चों की जान के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। प्रशासन की यह सख्ती न सिर्फ नियमों का पालन करवाएगी, बल्कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा को भी मजबूत बनाएगी।