पुश्तैनी जमीन के बंटवारे में बेटों के साथ बेटियों को भी मिलेगा बराबर हिस्सा, खतियान में बेटियों का भी दर्ज होगा नाम

Prashant Prakash
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पटना | बिहार में हो रहे भूमि सर्वेक्षण में बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में बराबर का हक मिलेगा। राजस्व विभाग ने यह आदेश जारी किया है। इससे बेटियों को अपने पिता की संपत्ति में भाइयों के बराबर हिस्सा मिलेगा। यह नियम 20 दिसंबर 2004 के बाद से लागू होगा। इससे पहले के बंटवारे पर यह नियम लागू नहीं होगा। दरअसल, बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू हो गया है। गांवों में ग्राम सभाएं हो रही हैं। इस बीच लोग इस सर्वे में बेटियों के अधिकारों को लेकर चर्चा कर रहे हैं।

बिहार सरकार के राजस्व विभाग ने इस बारे में आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के मुताबिक सभी राजस्व कर्मचारियों को जमीन के कागजात में बेटियों का नाम भी दर्ज करना होगा। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 के तहत अधिकार अभिलेख में बेटे के साथ-साथ बेटी का नाम भी दर्ज किया जाएगा। बता दें कि पहले वंशावली में बेटी का नाम दर्ज करने के मामले में विधि विभाग ने अपना मत दिया था। उसके मुताबिक संयुक्त हिन्दू परिवार में बेटी को भी बेटे की तरह ही अधिकार मिलता है।


रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्ष 2005 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा छः में संशोधन कर पैतृक संपत्ति में बेटी को बेटे के बराबर हक दिया गया है। इसी को केंद्र मानकर बिहार सरकार भूमि सर्वेक्षण में बेटियों के अधिकार को सुनिश्चित किया है। बता दें कि खतियान में अब बेटों के साथ-साथ बेटियों का नाम भी दर्ज किया जाएगा। इसको लेकर बिहार सरकार के राजस्व विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।

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