हाजीपुर | वैशाली जिले में बढ़ती ठंड और लगातार गिरते तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बड़ा फैसला लिया है। जिला दंडाधिकारी, वैशाली द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों (प्री-स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्र सहित) में कक्षा 1 से 8 तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर 23 दिसंबर से 26 दिसंबर 2025 तक पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।
🔹 अत्यधिक ठंड से बच्चों के स्वास्थ्य पर खतरा
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि वैशाली जिले में अत्यधिक ठंड की स्थिति बनी हुई है तथा तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। इससे बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक इसी प्रकार की ठंड बनी रहने की संभावना है।
🔹 भारतीय सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश
जिला दंडाधिकारी वर्ष सिंह द्वारा यह आदेश भारतीय सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए पारित किया गया है। इसके तहत जिले के सभी विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि वे आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें।
🔹 परीक्षाओं के लिए समय में छूट
हालांकि, आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्री-बोर्ड अथवा बोर्ड परीक्षा के लिए संचालित विशेष कक्षाओं एवं परीक्षाओं पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं होगा। लेकिन इनका संचालन सुबह 10:00 बजे से पहले तथा शाम 4:00 बजे के बाद नहीं किया जाएगा, ताकि ठंड के प्रभाव से बच्चों को सुरक्षित रखा जा सके।
🔹 पूरे जिले में लागू रहेगा आदेश
यह आदेश 23 दिसंबर 2025 से 26 दिसंबर 2025 तक पूरे वैशाली जिले में प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
🔹 प्रशासन की अपील
जिला प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों को ठंड से बचाने के लिए विशेष सावधानी बरतें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें। यह निर्णय पूरी तरह से बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है।
