922 निजी स्कूलों को शिक्षा विभाग का 24 घंटे का अल्टीमेटम

પ્રશાંત પ્રકાશ
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बिहार में शिक्षा के अधिकार (RTI) कानून के तहत कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों के नामांकन को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। पटना जिला शिक्षा कार्यालय ने 922 निजी स्कूलों को 24 घंटे का अल्टीमेटम जारी किया है, जिन्होंने अब तक ज्ञानदीप पोर्टल पर RTI सीट से संबंधित डेटा अपलोड नहीं किया है।

जिला शिक्षा विभाग ने इस लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर जानकारी अपलोड नहीं की गई, तो संबंधित स्कूलों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

1315 में से केवल 393 स्कूलों ने दी जानकारी

शिक्षा विभाग के अनुसार, पटना जिले में कुल 1315 निजी स्कूल संचालित हैं, जिनमें से अब तक केवल 393 स्कूलों ने ही RTI सीटों से संबंधित जानकारी ज्ञानदीप पोर्टल पर साझा की है। शेष 922 स्कूलों द्वारा नियमों की अनदेखी की जा रही है, जिससे गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चों के नामांकन की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।

31 जनवरी तक स्वीकार होंगे आवेदन

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि RTI के तहत कमजोर वर्ग के बच्चों के नामांकन के लिए आवेदन 31 जनवरी तक स्वीकार किए जाएंगे। ऐसे में सीटों की सही और समय पर जानकारी उपलब्ध नहीं होने से पात्र अभिभावकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।

नियमों का पालन अनिवार्य

जिला शिक्षा कार्यालय ने सभी निजी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे RTI अधिनियम का पालन सुनिश्चित करें और निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवश्यक विवरण अपलोड करें। विभाग ने यह भी कहा कि बच्चों के शिक्षा अधिकार से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

शिक्षा विभाग की इस कार्रवाई को निजी स्कूलों पर दबाव बढ़ाने वाला सख्त कदम माना जा रहा है, ताकि शिक्षा के अधिकार कानून को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके।

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